अकोला जिले में आज से धारा 36 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू…!!!
अकोला – आज (15 फरवरी) से आगामी त्योहारों एवं उत्सवों को देखते हुए जिले में कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा 36 के तहत 26 फरवरी की आधी रात तक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दी गई है। यह आदेश अकोला जिला के जिला पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह ने जारी किया है।
जिसके चलते पुलिस उपनिरीक्षक व उनके वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को जुलूस, पूजा स्थल और उसके आसपास भीड़ और अशांति की न होने देने , जुलूस के मार्ग का निर्धारण करते हुए व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है।
संगीत वाद्ययंत्र, ड्रम बजाने, लाउडस्पीकर की निर्धारित सीमा बनाए रखने आदि के संबंध में नियमोका समावेश है। इस आदेश के कारण अब चार या पांच व्यक्ति बेवजह इकट्ठा नहीं हो सकते है।