दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ी


नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी है.

केजरीवाल को कथित शराब घोटाले से संबंधित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के एक मामले में तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया.

यह फैसला केजरीवाल की पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद आया है, जो पहले आज समाप्त होने वाली थी.

इससे पहले 18 जुलाई को दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें उन्होंने जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने वकीलों से दो अतिरिक्त कानूनी मुलाकात की मांग की थी.

उनकी याचिका का जेल अधिकारियों और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकीलों ने विरोध किया था.

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया. अरविंद केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता पेश हुए.

राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 जुलाई को केजरीवाल को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के जरिए अपने वकीलों से दो अतिरिक्त मुलाकात की अनुमति देने से इनकार कर दिया.

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर आवेदन को खारिज कर दिया.

उन्होंने जेल अधिकारियों को वीसी के जरिए अपने वकीलों से दो अतिरिक्त मुलाकात की अनुमति देने के निर्देश देने की मांग करते हुए आवेदन दायर किया था.


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